चुनाव आयोग क्या सरकार का ‘आज्ञाकारी सेवक’ है?

अनिल जैन

केरल हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से एक ग़लत नज़ीर कायम होने से बच गई। मगर सवाल है कि क्या चुनाव आयोग भविष्य के लिए इससे कोई सबक़ लेगा।

पिछले छह-सात सालों के दौरान केंद्र सरकार की करतूतों से वैसे तो देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं की साख और विश्वसनीयता पर बट्टा लगा है, लेकिन चुनाव आयोग की साख तो पूरी तरह ही चौपट हो गई है। हैरानी की बात यह है कि अपने कामकाज और फैसलों पर लगातार उठते सवालों के बावजूद चुनाव आयोग ऐसा कुछ करता नहीं दिखता, जिससे लगे कि वह अपनी मटियामेट हो चुकी साख को लेकर जरा भी चिंतित है। उसकी निष्पक्षता पलड़ा हमेशा सरकार और सत्तारूढ़ दल के पक्ष में झुका देखते हुए अब तो कई लोग उसे चुनाव मंत्रालय और केंचुआ तक तक कहने लगे हैं।

यह सही है कि केंद्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन देश के संविधान ने उसे एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है। चुनाव की तारीख तय करने से लेकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मा चुनाव आयोग का होता है और इस काम में सरकार या कोई भी मंत्रालय उसे सलाह या निर्देश नहीं दे सकता है। लेकिन मोदी सरकार में यह संवैधानिक व्यवस्था और परंपरा लगभग टूट चुकी है। केरल की राज्यसभा सीटों के मामले में ऐसा ही हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से चुनाव आयोग को और प्रकारांतर से केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को भी मुंह की खानी पडी है। हाल ही चार राज्यों में संपन्न हो चुके और पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग ने जिस तरह सरकार के इशारे पर काम किया है और अभी भी कर रहा है, वह तो एक अलग ही कहानी है।

फिलहाल चर्चा केरल के राज्यसभा चुनाव की। पिछले महीने के तीसरे सप्ताह में जब चुनाव आयोग ने केरल की तीन राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख का ऐलान किया तो कानून मंत्रालय ने उसे इस आधार पर चुनाव टालने का निर्देश भेज दिया कि केरल में इस समय विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और दो मई को नया निर्वाचक मंडल (नई विधानसभा) अस्तित्व में आ जाएगा, लिहाजा मौजूदा निर्वाचक निर्वाचक से चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं है।

कानून मंत्रालय का इस तरह का निर्देश भेजना अभूतपूर्व और हैरान करने वाला था, क्योंकि ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय के निर्देश को सिर-माथे लेते हुए चुनाव कार्यक्रम पर रोक लगा दी। दरअसल चुनाव आयोग ने 17 मार्च को ऐलान किया था कि केरल की तीन विधानसभा सीटों के लिए 14 अप्रैल को चुनाव होगा और 24 मार्च को इसके लिए अधिसूचना जारी होगी।

उल्लेखनीय है कि केरल से राज्यसभा के तीन सदस्यों केके रागेश (सीपीएम), वायलार रवि (कांग्रेस) और अब्दुल वहाब (आईयूएमएल) का कार्यकाल 21 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। नियमानुसार किसी भी सदस्य का कार्यकाल पूरा होने के एक सप्ताह पहले ही उस सीट का चुनाव करा लिया जाता है। ऐसा सिर्फ उसी स्थिति में नहीं होता है जब संबंधित राज्य की विधानसभा अस्तित्व में नहीं रहती है यानी विधानसभा भंग हो जाती है। चूंकि केरल विधानसभा भंग नहीं हुई है, लिहाजा चुनाव आयोग ने इन तीन सीटों के चुनाव के लिए 14 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की थी। आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करता, उससे एक दिन पहले ही 23 मार्च को उसे कानून मंत्रालय से चुनाव रोकने का फरमान मिल गया।

हालांकि यह फरमान चुनाव आयोग के लिए भी चौंकाने वाला था और उसने दबी जुबान में इस पर एतराज भी जताया। आयोग की ओर से कानून मंत्रालय को कहा गया कि ऐसा पहले भी होता रहा है कि किसी राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान वहां राज्यसभा के चुनाव भी हुए हैं और यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह सेवानिवृत्त हो रहे राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने से पहले उनकी सीटों के लिए चुनाव कराए। लेकिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग की यह दलील नहीं मानी। ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष’ माने जाने वाले चुनाव आयोग की भी आगे कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई और उसने ’आज्ञाकारी सेवक’ की तरह कानून मंत्रालय के फरमान के मुताबिक चुनाव पर रोक लगा दी।

चुनाव आयोग के इस फैसले को राज्य में सत्तारूढ वाम मोर्चा ने केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने जब इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब तलब किया तो जाहिर है कि उसके पास चुनाव रोकने की कोई वाजिब वजह बताने को नहीं थी। उसने अदालत में बेहद लचर दलीलें पेश की लेकिन अदालत ने आयोग को उन कारणों का खुलासा करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिनके चलते राज्यसभा की तीन सीटों का चुनाव स्थगित करने का फैसला किया गया था।

चूंकि चुनाव आयोग के पास चुनाव रोकने का कोई वाजिब कारण नहीं था, लिहाजा उसने 9 अप्रैल को हाई कोर्ट को सूचित किया कि उसने 21 अप्रैल को केरल से राज्यसभा के तीन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनकी सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा करने और चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। हालांकि आयोग ने अपने इस जवाब में यह स्पष्ट नहीं था किया कि वह चुनाव किस तारीख को कराएगा। अंतत: हाई कोर्ट के निर्देश पर ही उसने 12 अप्रैल को ऐलान किया कि तीनों सीटों के लिए 30 अप्रैल को चुनाव होगा। उसके दो दिन बाद दो मई को ही विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। यानी राज्यसभा सीटों का चुनाव मौजूदा विधानसभा ही करेगी।

हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद घोषित हुए राज्यसभा चुनाव कार्यक्रम के बाद अब सवाल है कि जिस आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने पूर्व में घोषित चुनाव कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग को चुनाव स्थगित करने का निर्देश दिया था और आयोग ने चुनाव रोका था, उस आधार का क्या हुआ? क्या वह आधार खत्म हो गया? अगर नहीं तो आयोग को यह बताना चाहिए कि उसने चुनाव क्यों रोका था?

हालांकि चुनाव आयोग के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है और जवाब हो भी नहीं सकता, क्योंकि चुनाव रोकने संबंधी कानून मंत्रालय का निर्देश सरासर अनुचित था और उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक चुनाव आयोग का उस निर्देश पर अमल करना था। बहरहाल केरल हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से एक गलत नजीर कायम होने से बच गई। मगर सवाल है कि क्या चुनाव आयोग भविष्य के लिए इससे कोई सबक लेगा या सरकार का ‘आज्ञाकारी सेवक’ बना रहेगा?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।) सौज- न्यूजक्लिक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *